Tuesday, October 21, 2025

World Consumers Day : जानिए क्‍यों मनाया जाता है विश्‍व उपभोक्‍ता दिवस, भारत में उपभोक्‍ताओं के क्‍या हैं अधिकार?

उपभोक्‍ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से हर साल 15 मार्च को विश्‍व उपभोक्‍ता दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे (World Consumers Day) के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे मानने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी (American President John Fitzgerald Kennedy) को जाता है।

दरअसल 15 मार्च 1962 को जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। इसके बाद 15 मार्च, 1983 से इस दिन को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है।

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं। इसमें सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार,सुनवाई का अधिकार, समस्‍या के समाधान का अधिकार, उपभोक्‍ता शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। उपभोक्ता अधिकारो के तहत आप जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी चीज़ों का वितरण, तय मूल्य से ज्यादा दाम वसूलना, बिना मानक चीज़ों की बिक्री, ठगी, नाप-तौप में अनियमितता के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं।  तो चलिए जानते हैं कि एक उपभोक्‍ता के अधिकारो के बारें में –

सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety)

सुरक्षा का अधिकार उपभोक्‍ता को उसकी सुरक्षा का पूरा अधिकार देता है. इस अधिकार के तहत कोई भी दुकानदार ऐसी कोई चीज नहीं बेंच सकता जिसकी गुणवत्‍ता खराब हो और जिससे ग्राहक को वर्तमान या भविष्‍य में किसी भी तरह का नुकसान हो. अगर ऐसा कोई सामान दुकानदार द्वारा दिया जाता है तो आप उसे बदलवा सकते हैं और अगर दुकानदार सामान को बदलने से इनकार करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. साथ ही आप दुकानदार से उत्‍पाद या सर्विस की शुद्धता, मूल्य और क्वालिटी स्टैंडर्ड से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकतें हैं और दुकानदार को इन सवालों का जवाब देने से मना नहीं कर सकता।

चुनने का अधिकार (Right to Choose)

इस अधिकार के तहत कोई भी दुकानदार ग्राहक को किसी खास प्रोडक्‍ट या सर्विस को लेने के लिए बाध्‍य नहीं कर सकता. आप अपनी पसंद का कोई भी सामान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard)

अगर ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हुई है या फिर दुकानदार बुरा बर्ताव करता है तो ग्राहक इसके खिलाफ कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है.

समस्‍या के समाधान का अधिकार (Right to seek Redressal)

एक उपभोक्ता को न सिर्फ़ अन्‍याय के खिलाफ न सिर्फ शिकायत करने का अधिकार है, बल्कि उसे समाधान पाने का भी अधिकार है.

उपभोक्‍ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education)

एक ग्राहक होने के नाते आपको क्‍या अधिकार हैं, इसकी जानकारी होना भी उपभोक्‍ता के अधिकारों में शामिल है. इसके लिए  समय-समय पर ग्राहक जागरूकता अभियान चलाकर ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है.

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