दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी दिया हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंटेरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत घर खरीदने वाले खरीदारों को बकाए के लिए बैंक या वित्तीाय संस्थान परेशान नहीं कर सकते हैं.सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा- जिन लोगों ने इंटेरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत फ्लैट बुक किया है और अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिला है, ऐसे मामलों में घर खरीदारों के खिलाफ कोअर्सिव एक्शन नहीं लिए जा सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि ऐसे घर खरीदारों को ईएमआई के पेमेंट या चेक बाउंस जैसे मामलों में न तो बिल्डर परेशान कर सकते हैं, न ही बैंक उन्हें परेशान कर सकते हैं.सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा. दाखिल याचिका में कहा गया है कि वे आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बैंक की ओर से सीधे बिल्डर के खाते में ऋण के अवैध वितरण के शिकार हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में घर खरीदारों को बड़ा राहत दिया हैं अब EMI पेमेंट को लेकर बिल्डर नहीं करेंगे कोई कार्रवाई
