किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए व्यक्ति को सेल डीड (Sale Deed) की तरह ही गिफ्ट डीड (Gift Deed) तैयार करनी होती है। अगर बात करें क़ानून की तो आप सिर्फ वही संपत्ति गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं जो क़ानूनी रूप से आपकी हो यानी कानूनन आप उस संपत्ति के मालिक हों.
क्या गिफ्ट की गई संपत्ति/प्रॉपर्टी को वापस लिया जा सकता है?
अगर गिफ्ट देने वाले ने प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से दी है और संपत्ति का मालिकाना हक़ दूसरे के नाम ट्रांसफर हो गया है तो सामान्य परिस्थितियों में इस ट्रांजैक्शन को रद्द नहीं किया जा सकता है. लेकिन कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है. धारा 126 में कुछ विशेष परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, जिनमें गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है. जैसे-
- जिस मकसद से संपत्ति/प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है और पूरा न हो तो गिफ्ट के तौर पर दी गई प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है.
- यदि गिफ्ट देने और लेने वाले आपसी रजामंदी से गिफ्ट डीड को सस्पेंड या रद्द कर दें.
- अगर गिफ्ट डीड पर दस्तखत के बावजूद प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई हो और बाद में गिफ्ट देने वाला अपना फैसला बदल ले.
- यदि संपत्ति गिफ्ट करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है.
- अगर व्यक्ति दिमागी रूप से अस्वस्थ है या गिफ्ट हासिल करने वाले ने दबाव डालकर, फ्रॉड करके गिफ्ट को हासिल किया है, तो गिफ़्ट डीड रद्द की जा सकती है.