देश की राजधानी नई दिल्ली मेंरहने वाले लिए अच्छी खबर है. दिल्ली वालो को अब किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद आप दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इसका मतलब है कि आप अगर हौजखास में कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप उसकी रजिस्ट्री नांगलोई सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में भी करा सकेंगे. अभी तक नियम यह है कि प्रॉपर्टी जिस सब-रजिस्ट्रार के प्राधिकार में आती है, उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी ऑफिस में ही होती है. रजिस्ट्री के अलावा प्रॉपर्टी हस्तांतरण से अन्य काम भी किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में हो सकेंगे.
दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को Anywhere Registration Policy नाम दिया गया है और इसे पास कर दिया है. इसके तहत लोग अब दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में से किसी भी ऑफिस में अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा पाएंगे. इससे लोगों को रजिस्ट्री के लिए एरिया के हिसाब से तय सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की बाध्यता
दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को पास कर दिया है और मंजूरी के लिए फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी है. उपराज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह पॉलिसी लागु हो जायेगा।